सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ प्रधानमंत्री की मानहानि के लिए दर्ज केस का निपटारा करने के संकेत दिए हैं. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फरवरी में मामले को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह केस 2018 से लंबित है.

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क्या है मामला?शशि थरूर ने 2018 में पीएम मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था. बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने इसे लेकर मानहानि केस दाखिल किया था. 2019 में निचली अदालत ने थरूर को 20 हज़ार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. केस को निरस्त करवाने थरूर दिल्ली हाई कोर्ट गए. लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. पिछले साल वह सुप्रीम कोर्ट आए. 10 सितंबर, 2024 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

थरूर की दलीलशशि थरूर की दलील है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था. सिर्फ एक पत्रिका में छपी बात को दोहराया था. निचली अदालत को मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए था क्योंकि शिकायतकर्ता राजीव बब्बर को मामले में सीधे प्रभावित नहीं हैं. उनकी याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बब्बर को सलाह दी थी कि वह इस मामले को बंद कर दें. कोर्ट ने कहा था, 'सार्वजनिक जीवन में लोगों को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए. बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं. हम जज भी उन पर ध्यान नहीं देते.' अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले का निपटारा कर देगा.

 

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