केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को 21 सितंबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि, शैक्षिक संस्थानों में नया सत्र अब तक हमें जो कुछ भी पता है, उससे अलग होगा. मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने से लेकर बदलाव दूरगामी होंगे.


किसे होगी आने की अनुमति

फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को बुलाया जाएगा. अगर ये छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी. हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी. छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा. स्कूल केवल उन छात्रों के लिए समर्थन के रूप में खुलेंगे, जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं है या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.


क्या होगा शिक्षा का तरीका

न तो स्कूलों और न ही कॉलेजों को फिजिकल टीचिंग की ओर बढ़ने को कहा गया है. दोनों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखना होगा और एक हाइब्रिड मॉडल का पालन किया जाएगा. आधिकारिक नोटिस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों स्कूलों और कॉलेजों से कहा है कि वे अपने अकादमिक कैलेंडर को दुरुस्त करें ताकि परिसरों में भीड़-भाड़ से बचा जा सके. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार, "एकेडमिक शेड्यूलिंग में रेगुलर क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग/असेसमेंट का इंटरमिक्स होना चाहिए.

स्कूल में क्या खुलेगा

प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी, लेकिन छात्रों को छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. जिम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे. वहीं स्कूल-कॉलेज में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.  स्कूल में मार्निंग में होने वाले प्रेयर की अनुमित नहीं होगी। जबकि छात्रों के बीच और छात्रों औऱ शिक्षकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान भी बैन रहेगा.


कौन से कॉलेज और स्कूल खुलेंगे:

सरकारी नियमों के अनुसार केवल उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी. बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों वाले लोगों सहित उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को परिसर में नहीं बुलाया जा सकता.


स्कूल खोलने से पहले क्या करना होगा

सभी परिसरों को फिर से खोलने से पहले एक पूरी तरह से सैनिटाइजेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, विशेष रूप से उन परिसरों जिन्हें कोविड-19 केंद्रों में परिवर्तित किया गया है. संस्थानों को अपने परिसरों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट समाधान वाले पदार्थों से साफ करना होगा. फिर से खोलने वाले संस्थानों को व्यक्तिगत सुरक्षा का बैकअप स्टॉक रखने को कहा गया है जिसमें फेस कवर, मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि शामिल हैं. कैंपस में कैश ट्रांजैक्शन की जगह ई-वॉलेट आदि को बढ़ावा दिया जा सकता है.