पाटीदार आंदोलन मामला: हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट की रोक
हार्दिक पटेल ने साल 2015 के एक मामले में अग्रिम जमानत न देने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा- आपने 5 साल से गिरफ्तारी नहीं की है. एक हफ्ते और इंतज़ार में कोई हर्ज नहीं है.

नई दिल्ली: गुजरात में साल 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल को छह मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दी है.
हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में दी है हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
हार्दिक पटेल ने साल 2015 के एक मामले में अग्रिम जमानत न देने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने इस याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, "आपने 5 साल से गिरफ्तारी नहीं की है. एक हफ्ते और इंतज़ार में कोई हर्ज नहीं है. हम अगले शुक्रवार को सुनवाई करेंगे."
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘मामला 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच अब भी जारी है. आप एक मामले को पांच साल तक लटका कर नहीं रख सकते.’’
क्या है मामला?
पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर साल 2015 में अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी. पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में ‘‘लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र’’ होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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