Nisith Pramanik On Shahjahan Sheikh: केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने रविवार (25 फरवरी) को फरार चल रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के ऊपर छोड़ दिया जाए तो एक घंटे में शाहजहां शेख को खोज निकालने की ताकत सरकार के पास है. 


शाहजहां शेख 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी टीएम पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि उसी दिन से फरार है. वहीं, संदेशखाली में महिलाओं ने शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. शेख की गिरफ्तारी मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते संदेशखाली पिछले कई दिनों से तनाव से गुजर रहा है.


क्या बोले केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक?


केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक पश्चिम बंगाल के नादिया में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''मैं इससे पहले भी कह चुका हूं अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है. सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है.''


उन्होंने कहा, ''अगर सोमालिया के समुद्र दस्यु से हम लोग कोई जहाज को चंद घंटों में खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली विषय है. अगर केंद्र के ऊपर छोड़ देते हैं तो एक घंटे में शेख शाहजहां कहां है, उसको निकालने का ताकत केंद्र में है, केंद्र की जो एजेंसी है, उसमें है.''






'फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेशखाली नहीं जाने दिया'


केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''आज जब फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है तो उसको भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट करके लाल बाजार लेकर आए, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस का कोई एमएलए या फिर कोई भी नेता संदेशखाली में जाना चाहता है, उसको जाने दिया जाता है. उनके लिए धारा 144 नहीं है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, जितना भी रूल होता है, सभी विपक्ष के लिए और केंद्र से आए हुए लोगों के लिए है.''


उन्होंने कहा कि सीधी तरह से ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ढह चुका है, अब समय आ गया है लोगों के जागने का.


शाहजहां शेख को लेकर अभिषेक बनर्जी ये बोले


बता दें कि रविवार को ही टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी फरार शाहजहां शेख को बचा नहीं रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शेख के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रहा है.


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