दिल्ली: रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लग सकेंगे लेकिन मेले और झूलों की इजाजत नहीं- सरकार
कोरोना के समय में त्योहारों से जुड़े आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं. त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी आयोजन स्थल के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली की इजाजत नहीं होगी.

नई दिल्ली: त्योहारों के मौसम में दिल्ली में रामलीला का आयोजन और दुर्गा पूजा पंडाल तो लगेंगे लेकिन बदली हुई रंगत के साथ. कोरोना के समय मे त्योहारों से जुड़े आयोजन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं. आदेश के मुताबिक दिल्ली में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी आयोजन स्थल के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रदर्शनी या जुलूस की इजाजत नहीं होगी.
इसके साथ ही कोई भी त्योहार संबंधित इवेंट करने के लिए आयोजकों को अन्य जरूरी परमिशन के अलावा इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना जरूरी होगा. किसी भी इवेंट की इजाजत इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के डीसीपी मिल कर देंगे वो भी पूरे निरीक्षण के बाद. किसी बंद जगह में इवेंट में पूरी क्षमता के 50% ही लोग होंगे, 200 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते. खुली जगह में दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी.
इवेंट ऑर्गेनाइजर इवेंट के लिए एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग गेट रखेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री किसी सूरत में नहीं दी जाएगी. ऐसे सभी इवेंट का डाटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने पास रखेंगे और पूरी दिल्ली का डाटा डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगा.
हर इवेंट जैसे रामलीला/पूजा पंडाल के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. इलाके के डीसीपी भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे. यह दोनों अधिकारी सरकार के जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे. हर इवेंट ऑर्गेनाइजर या समिति को अपने इवेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी होगी. यह वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक रोजाना करानी होगी.
इस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की सॉफ्ट कॉपी भी दिखानी होगी और यह सर्टिफिकेट लेना होगा कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हो रहा है. नोडल ऑफिसर वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे और अगर किसी भी दिशा निर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन पाया जाएगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी को रिपोर्ट भेजेंगे जिसके बाद इवेंट की इजाजत रद्द कर दी जाएगी. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी तरफ से भी सैंपल वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है
हर जिले में जिस इवेंट की इजाजत दी जा रही है उस को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसीपी साइन करके मुख्य सचिव को भेजेंगे और दिशानिर्देशों का स्टेटस बताएंगे. त्योहारों के दौरान किसी भी त्योहार वाले इवेंट में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ या जमीन पर बैठा हुआ नहीं होगा. केवल कुर्सी पर बैठना होगा और दूरी के नियम का पालन करना होगा. केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को त्योहारों के लिए लोगों के जमावड़े आदि पर से रोक 31 अक्टूबर के लिए पहले ही हटा ली है.
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Source: IOCL





















