नई दिल्ली: गुजरात की दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव से पहले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर अलग-अलग उप चुनाव कराने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका सुनने से मना कर दिया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि आप (कांग्रेस) इसे चुनाव के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दें. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''आप चुनाव के बाद चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं. ये आपका कानूनी अधिकार है. आयोग की अधिसूचना में दखल देना सही नहीं होगा.''

अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा सदस्य बनने बाद से खाली हुई दो सीटों के लिए 5 जुलाई को चुनाव है. अलग मतदान से ज्यादा संभावना है कि दोनों सीटें BJP जीतेगी. विदेश मंत्री एस जयशंकर और माथुरजी ठाकोर ने आज गांधीनगर में नामांकन दाखिल किए.

अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों उपचुनाव साथ कराने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का अनुरोध किया था.

चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को होंगे. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी और चुनाव भी अलग-अलग होंगे.

धनानी ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग के आदेश को असंवैधानिक, मनमाना और गैरकानूनी घोषित करते हुये इसे रद्द करने का अनुरोध किया. उन्होंने निर्वाचन आयोग को उपचुनाव एकसाथ कराने और गुजरात सहित सभी राज्यों में सारी रिक्त सीटों के लिये साथ में चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया.