नई दिल्ली: सरकार ने ट्रेन दुर्घटना में मौत या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को दोगुना करने के लिए 1989 के रेलवे अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन किया.

एक आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया कि रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (मुआवजा) संशोधन नियम, 2016 के तहत मुआवजा राशि चार लाख रपये से बढ़ाकर आठ लाख रपये कर दी है. मुआवज़ा राशि ट्रेन दुर्घटना में मौत होने या हाथ और पैर के खोने पर दी जाएगी. सू़त्रों ने बताया कि जनवरी से अधिसूचना प्रभाव में आ जाएगी.

रेलवे दुर्घटना के बाद किसे मिलेगा कितना मुआवजा, यहां जानें

दुर्घटना में कितना मुआवजा सरकार की तरफ से पीड़ित या उनके परिवार को दिया जाएगा, जानें  पूरी जानकारी

  • ट्रेन हादसे में मुसाफिर की मौत पर 8 लाख रुपये मुआवज़ा मिलेगा
  • दोनों हाथ गंवाने पर भी आठ लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा
  • अगर हादसे में एक हाथ और एक पैर कट जाता है तो भी आठ लाख का मुआवजा दिया जाएगा
  • पैर के निचले हिस्से से लेकर जांघों को नुकसान पहुंचता है या फिर एक तरफ का जांघ कट जाता है तो भी आठ लाख रुपये दिए जाएंगे.
  • ट्रेन हादसे में किसी शख्स ने अपनी देखने की क्षमता इस हद तक खो दी है कि वह कहीं काम करने के लायक नहीं है तो उस पीड़ित शख्स को भी सरकार की तरफ से आठ लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा.
  • चेहेर के बुरी तरह से जख्मी हो जाने पर सरकार की तरफ से आठ लाख रुपये दिए जाएंगे
  • अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना के बाद बहरा यानि अपने सुनने की शक्ति खो देता है तो सरकार की तरफ से उसे भी आठ लाख रुपये दिए जाएंगे.
  • कंधे के जोड़ से अगर किसी व्यक्ति ने अपने शरीर का अंग गंवा दिया है तो उसे सात लाख 20 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा.
  • कंधे के जोड़ के नीचे आठ इंच के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना अंग गंवा देता है तो उसे बतौर मुआवजा छह लाख 40 हजार रुपये दिया जाएगा
  • कंधे के आठ इंच नीचे और कोहनी के नीचे साढ़े चार इंच तक घायल हुए लोगों को पांच लाख 60 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा
  • अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना में एक हाथ या फिर हाथ की पांचों उंगलियां कट जाती हैं तो उसे मुआवजे के तौर पर चार लाख 80 हजार रुपये दिया जाएगा
  • एक अंगूठा गंवाने वाले व्यक्ति को दो लाख 40 हजार रुपेय दिया जाएगा
  • अगर कोई व्यक्ति अंगूठा और हथेली की हड्डिया गंवा देता है तो उस हालत में उसे सरकार की तरफ से मुआवजे के रूप में तीन लाख 20 हजार रुपये दिए जाएंगे.
  • ट्रेन में यात्रा करने के दौरान दुर्घटना में अगर कोई शख्स अपने एक हाथ की चार उंगलियां गंवा देता है तो उसे मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये मिलेंगे
  • ट्रेन एक्सिडेंट में अगर कोई शख्स एक हाथ की तीन उंगलियां खो देता है तो उसे दो लाख 40 हजार रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा.
  • अगर कोई व्यक्ति ट्रेन हादसे में एक हाथ की दो उंगलियां गंवा देता है तो उसे भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा और उसे एक लाख 60 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.