नई दिल्ली: मानहानि के मुक़दमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट से ज़मानत मिली गई है. 'मोदी उपनाम' पर राहुल द्वारा किए गए कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर बिहार के डेप्युटी सीएम सुशील मोदी ने मुकदमा दायर किया था.
कोर्ट में पेश होने पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी के वकील की ओर से आरोप पढ़कर सुनाया गया. इस पर राहुल गांधी के वकील की ओर से आरोप को गलत बताया गया. इसके बाद राहुल गांधी के वकीलों की ओर से दिए गए जमानत के आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई की और 10 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी.
सुशील मोदी ने उक्त मामला गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी करने पर आपत्ति जताते हुए दायर किया था. इस रैली मे राहुल पर आरोप था कि उन्होंने कहा कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं. गांधी का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैंक धोखाधड़ी आरोपी नीरव मोदी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की ओर था.
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