Rahul Gandhi Disqualified: सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा.

अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. इसमें कहा गया है कि ‘‘सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य ठहराया जाता है.’’

अधिसूचना के अनुसार, इसकी एक प्रतिलिप राहुल गांधी के अलावा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी गई है. इसकी प्रतिलिपि केरल के तिरूवनंतपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संसद भवन एनेक्सी के डायरेक्टेरेट ऑफ इस्टेट के लॉयजन अधिकारी, एनडीएमसी सचिव, लोकसभा सचिवालय की सभी शाखाओं को भेजी गयी है.

सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.

सदस्यता क्यों गई ?राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है. 2 साल या उससे अधिक की सजा पर सदस्यता जाने का प्रावधान है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत सजा का प्रावधान है. राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के सांसद थे. अब सदस्यता जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो सकता है. 

Rahul Gandhi Disqualified: 'राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली', अयोग्य घोषित किए जाने पर बोली कांग्रेस