Rahul Gandhi:  2021 में दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.  इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है. दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के आरोप में यह केस दर्ज किया है.


इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है.


जल्द से जल्द हो गिरफ्तारी
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा, "मामला गंभीर है. लिहाजा जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए."


राहुल गांधी ने पोस्ट की डिलीट
बार एंड बेंच के मुताबिक इससे पहले मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश म्हादलेकर की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ को राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट हटा दिया है. म्हादलेकर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कांग्रेस सांसद ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए तस्वीर पोस्ट की थी.


2021 में दर्ज हुई थी एफआईआर
पुलिस की रिपोर्ट के मद्देनजर पुलिस ने अदालत से याचिका का निपटारा करने का अनुरोध किया, क्योंकि म्हाडलेकर ने जो राहत मांगी थी, वह मिल गई है. पुलिस ने कहा कि लड़की की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है.


दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर 2021 में गांधी के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 23  और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत फआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले मे जांच की गई थी.


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