नई दिल्ली: गुरग्राम के प्रद्युम्न हत्याकांड में पुलिस परसों चार्जशीट दाखिल करेगी. एबीपी न्यूज़ के पास इस चार्जशीट से जुड़ी बेहद अहम जानकारी मौजूद है.


जिस चाकू से हमला हुआ वो बस टूल में था
सूत्रों के मुताबिक परसों दाखिल होने वाली चार्जशीट में बस कंडक्टर अशोक को ही प्रद्युम्न की हत्या का दोषी माना गया है. जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में है कि जिस चाकू से प्रद्युम्न पर हमला किया वो बस टूल में था. अशोक इस चाकू को धोने के लिए बाथरूम में आया था.


यौन शोषण में कामयाब ना होने पर किया हमला
सूत्रों के मुताबिक अशोक ने इसलिए घटना को अंजाम दिया क्योंकि वो खुद बाथरूम में गलत काम कर रहा था और जब प्रद्युम्न वहां पहुंचा तो उसके साथ भी गलत काम करने की कोशिश की. कामयाब ना होने पर उसने चाकू से प्रद्युम्न के गले पर वार किया. जब बच्चे ने अपना बचाव किया और शोर मचाया तब कंडक्टर ने उसके गले पर एक और वार किया. इससे प्रद्युम्न का काफी खून निकल गया.


अशोक ने धोए थे शर्ट पर लगे खून के दाग
पुलिस ने चार्जशीट में माली के बयान को भी शामिल किया है. सूत्रों के मुताबिक अफरा तफरी के माहौल में माली ये नहीं देख पाया कि अशोक के कपड़ों पर खून है या नहीं. लेकिन जिन वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया उसकी शर्ट गीली थी.


CCTV में दिखा- कटे गले के साथ बाथ रूम से बाहर आया था प्रद्युम्न
रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या मामले में सीसीटीवी का एक सनसनीखेज फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में जो दिखा उसे देखकर सब चौंक गए. फुटेज में खून से लथपथ प्रद्युम्न एक जांबाज जवान की तरह अपनी कटी गर्दन थाम रेंगते हुए टॉयलेट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया. इस वीडियो का एसआइटी टीम ने कई बार देखा.


रायन के मालिकों के अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बॉम्बे हाई कोर्ट ने रायन स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. लेकिन कोर्ट ने स्कूल के मालिकों को कल शाम पांच बजे तक गिरफ्तारी से राहत दी है. रायन मालिकों को यह राहत इस शर्त के साथ दी गयी है कि उन्हें आज रात नौ बजे तक अपने पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराने होंगे. अगर वो ऐसा नहीं करते तो कल शाम तक की रियायत खत्म हो जाएगी.