मुंबई: ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों को पंजाब नेशनल बैंक को 7,200 करोड़ रुपये का ब्याज सहित भुगतान करने का शनिवार को निर्देश दिया. नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में हैं.


ऋण वसूली न्यायाधिकरण का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मुंबई के पीठासीन अधिकारी दीपक ठक्कर ने इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में दो आदेश पारित किए. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ बचाव पक्ष और उसके सहयोगियों को आदेश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी (पंजाब नेशनल बैंक) को संयुक्त तौर पर या कुल मिलाकर 7029,06,87,950.65 रुपये का 14.30 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ भुगतान करे. ब्याज की गणना 30 जून 2018 से की जानी है.’’


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एक अन्य आदेश में पीठासीन अधिकारी ने मोदी और अन्य को 27 जुलाई 2018 के बाद से 16.20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 232,15,92,636 रुपये के भुगतान का निर्देश दिया. न्यायाधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायाधिकरण के साथ वसूली अधिकारी अब आगे की कार्रवाई करेंगे.


नीरव मोदी को लंदन में 19 मार्च को स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया था. भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित करने की लगातार कोशिश कर रही है. नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाकर भारत से भाग गया था.