नई दिल्ली: पीएनबी बैंक घोटाले के मामले मे मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मेहुल चोकसी समेत अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. सीबीआई कोर्ट के बाद पीएमएलए कोर्ट से जारी हुए इस वॉरंट के बाद मेहुल चोकसी की मुश्किलें और बढ गईं हैं. कुछ ही दिन पहले मेहुल चोकसी ने सीबीआई की ओर से जारी वॉरंट को रद्द करवाने के लिए कोर्ट मे अर्जी लगाई है.

२ जुलाई को ईडी ने इस वॉरंट के लिए पीएमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस अर्जी में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाऊस शाखा के मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, गीतांजली ग्रुप के बैकिंग ऑपरेशन्स के उपाध्यक्ष विपुल चितलिया, जैन डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक धर्मेश बोथ्रा, गीतांजली जेम्स लिमिटेड के संचालक सुनील वर्मा और ब्रिलियंट डायमंड लिमिटेड कंपनी के जयेश शाह इनके नाम भी शामिल थे.

पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सलमान आजमी ने ईडी की इस अर्जी को गंभीरता से लेते हुए इन सभी के के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी.

ईडी ने पिछले मई महीने में नीरव मोदी और उसके पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता, बहनोई मयंक मेहता, भाई नीशल मोदी और एक दूसरे रिश्तेदार निहाल मोदी सहित 23 लोगों के खिलाफ पीएनबी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में 12,000 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था. एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता और पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.