Pan-India SIR Date: बिहार की तरह देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SIR के दूसरे चरण में वोटर लिस्ट के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारा जाएगा. सीईसी ने कहा कि जिन राज्यों में SIR होगा, वहां मतदाता सूची आज रात फ्रीज कर दी जाएगी.

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सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आजादी के बाद देश में 9वीं बार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जाएगा. गौरतलब है कि 1951 से 2004 तक आठ बार ऐसा पुनरीक्षण हो चुका है, जबकि सभी राजनीतिक दल समय-समय पर मतदाता सूची में खामियों की शिकायत करते रहे हैं.

कल से शुरू होगा SIR का दूसरा फेज

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मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जिन राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण होने वाला है, वहां की मतदाता सूची आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी. हर बूथ पर एक बीएलओ (BLO) और हर विधानसभा क्षेत्र में एक ईआरओ (Electoral Registration Officer) तैनात रहेगा.  ERO, SDM स्तर का एक अधिकारी होगा. आज ही सभी मतदाताओं के लिए इन्यूमेरेशन फॉर्म (EF) प्रिंट किए जाएंगे. प्रत्येक BLO कम से कम तीन बार हर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे. जो मतदाता अपने क्षेत्र से बाहर हैं, वे यह फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकेंगे. इस प्रक्रिया के दौरान किसी अतिरिक्त दस्तावेज या फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी. इन राज्यों में होगा दूसरे चरण का SIR

CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण का SIR अंडमान एंड निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में होगा. गौरतलब है कि अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन बताए गए 12 राज्यों में कल से SIR की प्रक्रिया शुरू होगी. फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने असम में क्यों नहीं SIR कराने का ऐलान? ये है वजह

असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन वहां SIR का ऐलान नहीं किया गया है. इसको लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिकता कानून में असम की नागरिकता के लिए अलग कानून है. इसलिए असम के लिए अलग से SIR के आदेश जारी किए जाएंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर गतिरोध के सवाल पर चुनाव आयोग ने कहा कि वहां कोई गतिरोध नहीं है. संविधान के अंदर सभी संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती है. चुनाव आयोग अपने दायित्व का पालन कर रहा है वहां की सरकार अपने दायित्व का पालन कर रही है. क्या है SIR की प्रक्रिया?

SIR की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले इन्यूमेरेशन फॉर्म (Enumeration Forms) प्रिंट किए जाएंगे. जिन राज्यों में यह विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, उनकी मतदाता सूची आज रात फ्रीज कर दी जाएगी. इसके बाद हर मतदाता को यह फॉर्म घर पर दिया जाएगा. जब बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म देंगे, तो वे उसमें दर्ज नाम का मिलान 2003 की मतदाता सूची से करेंगे. अगर नाम और माता-पिता के नाम का विवरण सूची से मेल खाता है, तो मतदाता को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.