नई दिल्ली: घोसी के बीएसपी सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने यह आदेश सांसद अतुल राय के भाई पवन सिंह की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया. अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, विकास यादव और मनीष राय ने पक्ष रखा. सांसद बनने के बाद से ही अतुल राय प्रयागराज जेल में हैं.


प्रकरण के अनुसार गाजीपुर जनपद के वीरपुर (भांवरकोल) निवासी सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन दिया था.


आरोप था कि बलिया जनपद के कोटवां नरायनपुर (नरही) निवासी युवती ने उसके भाई घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में झूठे तथ्यों के आधार पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. युवती ने लक्ष्मणपुर (शिवपुर) निवासी उसके दोस्त सत्यम प्रकाश राय के साथ मिलकर हनी ट्रैपिंग का कार्य करते हैं. युवती ने साल 2015 में यूपी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह उर्फ सब्बल के विरुद्ध भी छेड़खानी और धमकी देने का झूठा मुकदमा शिवपुर थाने में दर्ज कराया था जिसमें धन प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने आरोप से मुकर गयीं. उक्त मुकदमे में उसने अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 बताया है और समर्थन में हाईस्कूल अंकपत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है, जबकि थाना लंका में दर्ज कराए मुकदमे में उसकी ओर से प्रस्तुत हाईस्कूल ले अंकपत्र में उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 अंकित है.


सांसद के भाई ने आवेदन में आरोप लगाया कि विपक्षियों ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से कूटरचित प्रपत्र के आधार पर अपनी उम्र कहीं कम कहीं ज्यादा अंकित किया है. इस मामले में प्रार्थी ने स्थानीय थाने से एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अदालत में अंकपत्रों की छायाप्रतियों के साथ प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई.


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