नई दिल्ली: ओबीसी आरक्षण पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी है. आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की जानकारी दी.
वित्त अरूण जेटली ने बताया कि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए तय सीमा में बढ़ोतरी करने के फैसले के बारे में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम में इसका संकेत दिया था कि क्रीमी लेयर को परिभाषित करने वाले मानक को बढ़ाया जाएगा और इस संदर्भ में कैबिनेट को औपचारिक रूप से सूचित करने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई.
वित्तमंत्री देश के नौ राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग का उप वर्गीकरण किया जा चुका है.
आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के लिए आखिरी समीक्षा 2013 में की गई थी. सरकार के इस फैसले के चलते अब ओबीसी वर्ग के ज्यादा लोगों को नौकरियों और भर्तियों में आरक्षण का फायदा मिल सकेगा.
ओबीसी के तहत सबकैटेगरी बनाने के लिए आयोग बनाने का फैसला इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के तहत सबकैटेगरी बनाने के लिए आयोग बनाने का फैसला किया है ताकि आरक्षण का फैसला ज़रूरतमंदों को मिले. यह आयोग गठित होने के 12 सप्ताह में रिपोर्ट देगा. इस आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गो के उप वर्गीकरण पर विचार करने वाले आयोग के नाम से जाना जायेगा.
राष्ट्रपति के पास भेजी गई सिफारिश वित्त मंत्री ने कहा, ''इस बारे में साल 2011 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी. इस प्रकार की सबकैटगरी बनायी जाए. इसी प्रकार की सिफारिश पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी साल 2012-13 में की थी. मंत्री परिषद में चर्चा के बाद इसको स्वीकार किया गया. ओबीसी की सूची में सब-कैटिगरी बनाने की दिशा में एक आयोग का गठन करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी गई है.''
कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर क्या कहा? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर इसीलिए बनाया था कि गरीबों को आरक्षण का लाभ मिले. इस सरकार ने क्रीमी लेयर को बढाकर 8 लाख कर दिया है. इससे गरीब के बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा.पीएम को मंथन करने की ज़रूरत है. आरक्षण के अंदर आरक्षण के नोटिफिकेशन का हम गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे और फिर टिप्पणी करेंगे.''
क्या होती है क्रीमी लेयर, नए फैसले से कैसे मिलेगा फायदा? क्रीमीलेयर यानी एक तय सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता. सरकारी नौकरियों में अभी ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत है. यह आरक्षण उन्हीं परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक 6 लाख रुपये से कम हो. अब क्रीमीलेयर की नयी सीमा तय होने के बाद उन परिवारों को भी आरक्षण में फायदा मिलेगा जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये है.