केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कार में अकेले सफर करने वालों लोगों के मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है. ऐसी खबरें आई थी कि पुलिस वाले इन लोगों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना ले रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है, "स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि कार में अकेले यात्रा पर मास्क पहनना अनिवार्य  है. अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो मास्क जरूरी है.लेकिन अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो इसे पहनने का कोई निर्देश नहीं है."


भूषण ने कहा कि समूह में होने पर लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए. यह बात अकेले वाहनों के अंदर यात्रा करने वालों पर लागू नहीं होती है. उन्होंने कहा, एक्सरसाइज करने के लिए, आपने देखा होगा कि लोगों में शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है. आपने लोगों को दो या तीन के समूह में साइकिल चलाते और टहलते हुए देखा होगा. ऐसे में जरुरी है संक्रमण से बचने के लिए लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं. हालांकि, यदि आप अकेले साइकिल चला रहे हैं, तो मास्क पहनने पर कोई अनिवार्य नियम नहीं है.


इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइन में कार में एक व्यक्ति के होने पर भी मास्क लगाना जरूरी बताया गया था. इस गाइडलाइन के मुताबिक, निजी कार के भीतर भी बिना मास्क के चलने से एसी की वजह से बाहर कोरोना का खतरा है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चालान होगा.


कोरोना वायरस के रोकथाम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 15 जून से 2 सितंबर के बीच मास्क नहीं पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर ढाई लाख से अधिक चालान काटे. 15 पुलिस जिलों में 2,60,991 चालान काटे गए. जुर्माने के रूप में अब तक कुल 13 करोड़ से अधिक रुपये मिले हैं.