निकिता तोमर मर्डर केस में आज फरीदाबाद की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है. निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार को फरीदाबाद की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी तौसीफ और उसके साथी रिहान को दोषी करार दिया था.


सुबह करीब 11 बजे इस मामले में फरीदाबाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. निकिता के परिवार को फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है. अदालत के फैसले के बाद निकिता तोमर के परिवार ने संतुष्टि जताई और कहा कि पूरा इंसाफ तो तब मिलेगा जब दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा.


हत्या के 11 दिन के अंदर हुई थी चार्जशीट फाइल
निकिता की उम्र 20 साल की थी. 26 अक्टूबर 2020 का दिन था जब निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर घर लौट रही थी लेकिन तभी दिनदहाड़े कार सवार बदमाशों ने निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. फरीदाबाद की विशेष अदालत ने तौसीफ और उसके साथी रिहान को हत्या का दोषी करार दिया है. निकिता को जितनी जल्दी इंसाफ मिला उससे न्याय मिलने की उम्मीदों को भी नई उड़ान मिली है.


हत्या के बाद निकिता के परिवार ने आरोप लगाया था कि पूरा मामला लव जिहाद का है. दोषी तौसीफ ने भी पुलिस की पूछताछ में यह कबूल किया था कि वह निकिता को पहले से जानता था और करीब 2 साल से निकिता ने उससे बात बंद कर दी थी. इसी एक तरफा प्यार के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.


फरीदाबाद पुलिस ने हत्या के 11 दिन के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर दी थी. इस मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 55 लोगों ने गवाही दी जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 2 गवाह पेश किए गए. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 30 तारीखों में हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद बुधवार को दोपहर करीब 4 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया और तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार दिया. हालांकि तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को अदालत ने बरी कर दिया. अजरुद्दीन पर तौसीफ को हथियार देने का आरोप था. उम्मीद है कि कोर्ट अपने फैसले से मिसाल पेश करेगा जिसके बाद कोई भी बदमाश किसी का खून करने से पहले सौ नहीं हजार बार सोचे.


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