Mangaluru Blast Case: कर्नाटक के मंगलुरु में पिछले साल नवंबर में हुए इस्लामिक स्टेट (आईएस) प्रायोजित प्रेशर कुकर विस्फोट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दो आरोपियों के खिलाफ बुधवार (29 नवंबर) को चार्जशीट फाइल की है. आरोपियों में से एक, मोहम्मद शारिक जोक‍ि 19 नवंबर 2022 को एक ऑटो-रिक्शा में प्रेशर कुकर आईईडी ले जा रहा था उस समय में उसमें अचानक विस्फोट हो गया था. 


एनआईए का कहना है क‍ि आरोपी ने हिंदू समुदाय के बीच आतंक फैलाने के मकसद से मंगलुरु के कादरी मंजुनाथ मंदिर में आईईडी लगाने की योजना बनाई थी लेकिन कम तीव्रता वाला बम गलती से रास्ते में फट गया था. इसको लेकर 23 नवंबर 2022 को आईपीसी की धारा 120बी और 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला (आरसी-47/2022/एनआईए/डीएलआई)  दर्ज किया गया था.  


ग‍िरफ्तार आरोप‍ियों के ख‍िलाफ एनआईए चलाएगी मुकद्दमा 
 
एनआईए ने शारिक को उसके सह-अभियुक्त साथी सैयद शारिक के साथ जुलाई 2023 में गिरफ्तार क‍िया था. एनआईए ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया है. 


साजिश के तहत तैयार मोहम्मद शारिक ने तैयार क‍िया था प्रेशर कुकर आईईडी बम 


एनआईए की जांच के अनुसार, शारिक और सैयद ने एक ऑनलाइन हैंडलर के साथ मिलकर खिलाफत (शरिया कानून) स्थापित करने की साजिश के तहत विस्फोट की योजना बनाई थी. साजिश के तहत, मोहम्मद शारिक ने प्रेशर कुकर आईईडी तैयार किया था और सैयद यासीन ने विस्फोटक के लिए सामग्री सहायता प्रदान की थी. 


कर्नाटक सरकार ने केंद्र से की थी एनआईए जांच की मांग 


गौरतलब है कि इस बलास्‍ट का मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली का रहने वाला है. मंगलुरू के बाहरी इलाके में हुए आईईडी बलास्‍ट शारिक 45 फीसदी जल गया था जबकि ऑटोरिक्शा चालक भी घायल हो गया था. मुख्य आरोपी को इलाज के ल‍िए कर्नाटक के मंगलुरु के फादर मुलर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मामले को पुलिस ने आतंकी घटना करार दिया था. कर्नाटक सरकार ने भी केंद्र से घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग की थी जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. 


यह भी पढ़ें: गजवा-ए-हिंद मॉड्यूल मामले में NIA ने कई राज्यों में की छापेमारी, पाकिस्तान तक पहुंचे तार