NGOS: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक नोटिस जारी किया है. नोटिस से गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) से कहा है कि वे धन जुटाने के लिए अपने विज्ञापनों में कमजोर बच्चों को दयनीय स्थिति में न दिखाएं.


एनसीपीसीआर ने यह नोटिस तब दिया है जब संसद में इस के खिलाफ अवाज उठाई गयी थी. एनसीपीसीआर ने एनजीओ से कहा है कि वह देश विदेश से पैसा जुटा रहा है. इस पर एक्शन लेते हुए एनसीपीसीआर नोटिस जारी किया है.


सांसद ने आयोग के समक्ष जताई थी चिंता
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने गैर-सरकारी संगठनों को नोटिस कर कहा कि एक सांसद ने आयोग के समक्ष चिंता जताई है कि विभिन्न गैर-सरकारी संगठन 'कमजोर बच्चों को दयनीय स्थिति में' दिखाकर घरेलू-अंतरराष्ट्रीय प्रिंट मीडिया, समाचार चैनलों वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के माध्यम से धन जुटा रहे हैं.


'ऐसा करना बाल अधिकारों का उल्लंघन'
राष्ट्रीय  बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा, "उक्त संबंध में आयोग का मानना ​​है कि इस तरह की गतिविधियां बाल अधिकारों का उल्लंघन हैं, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है."


आयोग ने एनजीओ से कहा कि वे धन जुटाने के लिए अपने विज्ञापनों में कमजोर बच्चों को दयनीय स्थिति में दिखाने से बचें. अगर वो ऐसा करते हुए पकड़े जाते है तो एनजीओ पर एक्शन लिया जाएगा.


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