Bombay High Court Relief For Hasan Mushrif: एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी से उन्हें 27 अप्रैल तक राहत दी है. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय ने अब उन्हें इस तारीख तकगिरफ्तार नहीं कर सकेगा .एनसीपी नेता मुश्रीफ को सेशन कोर्ट ने 14 अप्रैल तक राहत दी थी, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो अपनी अर्जी लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे.


ईडी की गिरफ्तारी की आशंका


उन्होंने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि जांच के नाम पर और धन शोधन रोकथाम कानून के तहत बयान दर्ज कराने के नाम पर उन्हें ईडी की गिरफ्तारी की आशंका थी. हालांकि हाई कोर्ट से उन्हें अभी राहत मिल गई है, लेकिन 27 अप्रैल को इसमे HC दोबारा सुनवाई करेगा. गुरुवार (13 अप्रैल) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा.


ईडी की तरफ़ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. 27 अप्रैल के दिन प्रवर्तन निदेशालय अपना पक्ष रख सकता है. दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने हसन मुश्रीफ पर एक सहकारी चीनी मिल में 100 करोड़ रुपये की अनियमितता और 127 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था.


मुश्रीफ के घर और अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया था. किरीट सोमैया ने दावा किया है कि मुश्रीफ ने कथित तौर पर अप्पासाहेब नलावडे गडहिंग्लज कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड के कंट्रोल को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे भारी भुगतान किया गया था और संदिग्ध लेन-देन के माध्यम से बड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग की गई थी, जिससे उन्हें, उनके परिवार या सहयोगियों को लाभ हुआ था.


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