नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग कांड मामले में टीएमसी के चार नेताओं के हाउस अरेस्ट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें चारों नेताओं को हाउस आरेस्ट में भेज दिया गया था. इन नेताओं में फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोवन चटर्जी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत सरन और बी आर गवई की अवकाशकालीन बेंच में होगी.


दरअसल, नारदा घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी के चार नेताओं को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी गई थी लेकिन यह कहा गया था कि अगले आदेश तक ये चारो नेता अपने-अपने घरों मे ही नजरबंद रहेंगे.


इन चार नेताओं में फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं जबकि मदन मित्र विधायक हैं. वहीं शोभन चटर्जी कोलकाता के पूर्व मेयर और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं.


फिलहाल नजरबंद बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम घर से वर्चुअली तरीके से कामकाज कर रहे हैं. वहीं शोभन चटर्जी भी घर पर नजरबंद हैं. कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री सुब्रत मुखर्जी तथा तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा घर नहीं जा पाए हैं क्योंकि वह अस्पताल में भर्ती हैं.


बता दें कि नारद स्टिंग ऑपरेशन टेप कांड में सीबीआइ ने इन चारों नेताओं को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि टीएमसी के एक दर्जन नेताओं पर या तो रिश्वत लेने का आरोप है या ऐसा करने के लिए राजी करने का आरोप है. इन नेताओं में से दो नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.


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