अहमदाबाद: नगर निकाय ने कहा है कि अगले 48 घंटों में सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक दोबारा खोले जाएं. आदेश का पालन नहीं होने पर उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. बीते 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही शहर के अधिकांश निजी अस्पताल और क्लीनिक बंद हैं. उन्होंने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम(एएमसी) ने महामारी रोग अधिनियम के तहत शहर के 1,000 बिस्तरों की क्षमता वाले 9 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है.
शहर में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव गुप्ता ने मामले के बारे में बता की. उन्होंने बताया कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एएमसी ने प्रत्येक जोन में 50 वातानूकुलित कमरों की क्षमता वाले 3 सितारा सहित कई निचले स्तर के होटलों को कोविड देखभाल केंद्र बनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा, ‘‘निजी क्लीनिक/नर्सिंग होम/ अस्पतालों को 48 घंटे के भीतर खोलने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा.
इसका पालन नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. गुप्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘क्लीनिक नहीं खोलने वाले डॉक्टरों को कोविड देखभाल केंद्रों या घर पर पृथक-वास में रह रहे रोगियों की देखभाल करने के लिए कहा जाएगा.’’
ये भी पढ़े.
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 89 नए मामले, आंकड़ा 3,138 पर पहुंचा
लॉकडाउन के बीच जम्मू पुलिस की दरियादिली आई सामने, कैंसर पीड़िता तक पहुंचाई दवाई