मुलुंड की 49 वर्षीय महिला शुबांगी मगर्रे की मौत के मामले में नवघर पुलिस ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के अज्ञात निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह कार्रवाई रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) की शिकायत के बाद की गई है. आरोप है कि हादसे के वक्त जिस वाहन का इस्तेमाल उबर बाइक टैक्सी के रूप में किया जा रहा था, वह एक निजी स्कूटर था, जिसके पास कोई वैध परमिट नहीं था. 29 नवंबर 2025 को सुबह लगभग 11 बजे, ऐरोली जंक्शन, ऐरोली फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे, पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे, मुलुंड पूर्व, मुंबई में एक गंभीर दुर्घटना हुई.

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आरोपी जवाहर बशराज यादव (40 वर्ष) अपने मिक्सर ट्रक को तेज, लापरवाही और खतरनाक तरीके से चला रहा था. इसी दौरान एक उबर बाइक टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर में बाइक चालक गणेश विश्राम माधव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक पर पीछे बैठी महिला यात्री शुभांगी सुरेंद्र मगरे (49 वर्ष) को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

इस घटना के बाद नवघर पुलिस स्टेशन, मुंबई में CR नंबर 479/2025 दर्ज किया गया है. आरोपी ट्रक चालक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125, 125(3), 125(b), 281 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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जांच में यह सामने आया कि घायल चालक गणेश माधव उबर के लिए जिस वाहन का उपयोग कर रहा था, वह उसके मामा शेखर मनोहर चव्हाण के नाम की Honda Activa स्कूटर थी, जिसे उबर कंपनी में बिना किसी वैध परमिट के पंजीकृत किया गया था.

जांच में और गंभीर तथ्य सामने आए अनुमति Activa स्कूटर को उबर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया गया था, लेकिन गणेश माधव ने घटना वाले दिन इस स्कूटर का उपयोग न करके अपनी बाइक का इस्तेमाल किया. यह पूरी प्रक्रिया बिना परिवहन विभाग की अनुमति, बिना लाइसेंस और नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई थी. उबर प्लेटफॉर्म पर वाहन को अवैध रूप से जोड़कर राज्य सरकार और यात्रियों के साथ धोखाधड़ी की गई.

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66, 192, 193, 197 के तहत कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि उबर को ऐप-आधारित यात्री परिवहन के लिए सिर्फ अस्थायी अनुमति दी गई थी, लेकिन कंपनी ने निजी वाहन को प्लेटफॉर्म पर चलने की अनुमति देकर नियमों का उल्लंघन किया है.