Anil Deshmukh News: मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार (21 अक्टूबर) को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ दर्ज इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है. अदालत ने गुरुवार (20 अक्टूबर) को कहा था कि वह महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृहमंत्री देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी, जो कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.


अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जो धनशोधन का मामला दर्ज किया था उसमें उन्हें बीती चार अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से जमानत मिल गई थी. जिसके बाद उन्होंने इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी थी. 


नवंबर 2021 में किया था गिरफ्तार


विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस.एच ग्वालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं. संजीव पलांडे की जमानत याचिका भी सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है. संजय पलांडे पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव थे.


एमवीए सरकार में थे मंत्री


अनिल देशमुख को पिछले सप्ताह ‘कॉरोनेरी एंजियोग्राफी’ के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार में मंत्री थे. इस सरकार में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस साझेदार थे. 


मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं बंद


अनिल देशमुख इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं. गौरतलब है कि मार्च 2021 में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख (Anil Deshmukh) ने मुंबई के रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपये प्रति माह वसूली का लक्ष्य दिया था. 


ये भी पढ़ें- 


Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति बनने की याचिका को किया खारिज, कहा- यह एक आधारहीन याचिका है