मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए निजी वकील नियुक्त करने के लिए अपने परिवार से बात करने की इजाजत मिल गई है. पाटियाला हाउस कोर्ट ने तहाव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्य से बात करने की इजाजत दी. तहाव्वुर ने NIA कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने लिए निजी वकील नियुक्त करने के लिए और परिवार से बातचीत करने की कोर्ट से मांग की थी.

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एनआईए कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसले सुनाने की तारीख गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को निश्चित किया था.  

कोर्ट में अपना पक्ष प्रभावी तरीक से रखने के लिए निजी वकील की मांग

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दरअसल, वर्तमान में एनआईए कोर्ट में आतंकी तहव्वुर राणा का पक्ष एक कानूनी सहायता वकील रख रहे है. आतंकी तहव्वुर राणा के लिए कानूनी सहायता के तहत अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को उपलब्ध कराया गया था. हालांकि, आतंकी का कहना है कि वह कोर्ट में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए एक निजी वकील रखना चाहता है.

कोर्ट ने NIA और तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगा जवाब

वहीं, पाटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की अर्जी के मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और तिहाड़ जेल के प्रशासन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद दोनों पक्षों ने एनआईए कोर्ट में अपना जवाब दायर कर दिया.

जेल में नियमित रूप से परिवार से बात करने के लिए पहले मांग चुका है आतंकी

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तबव्वुर राणा ने इससे पहले तिहाड़ जेल से नियमित तौर पर अपने परिवार से फोन पर बात करने के कोर्ट में अर्जी दी थी. हालांकि, जेल प्रशासन ने आतंकी को यह सुविधा उपलब्ध कराने से पहले ही इनकार कर दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए एनआईए कोर्ट ने 1 अगस्त को इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और आतंकी तहव्वुर राणा को अपने परिवार से बात करने के लिए एक बार कॉल करने की अनुमति दी थी.

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