Public Examination Bill 2024: सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सरकार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल लाएगी. यह बिल बजट सत्र में ही पास होगा. इस बिल को अगले हफ्ते सोमवार और मंगलवार को पेश किया जा सकता है.
विधेयक का जोर परीक्षा पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर होगा. इसके अलावा इसमें सजा के प्रावधान भी सख्त किए जाएंगे.
अब होगा एक करोड़ का जुर्माना और 10 साल जेलफिलहाल पेपर लीक रोकने के लिए अपराधी को (स्टूडेंट छोड़कर) तीन लाख से 5 लाख जुर्माना और एक से तीन साल की सजा या दोनों का प्रावधान है, लेकिन नई न्याय संहिता के तहत इस अपराध में जुर्माना एक करोड़ रुपये तक हो सकता है और सजा दस साल तक की हो सकती है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था जिक्रइससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में भी कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल लेकर आएगी. इस कानून के दायरे में UPSC, SSB, RRB, बैंकिंग, NEET, JEE, CUET जैसे एग्जाम आएंगे.
परीक्षार्थियों को दंडित करना नहीं चाहती सरकारबता दें कि इन परीक्षाओं में हर साल दो से तीन करोड़ परीक्षार्थी परीक्षा देने बैठते हैं. वहीं, पेपर छापने वाले कोचिंग और दलालों के साथ नेक्सस बना लेते है. सूत्रों के मुताबिक सरकार का इरादा किसी भी तरह से परीक्षार्थियों को दंडित करने का नहीं है.
दंडात्मक प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करेगी समितिदरअसल, पेपर लीक एक खतरा बन गया है, इस पर विचार करते हुए सरकार ने दंडात्मक प्रावधानों सहित प्रस्तावित कानून की रूपरेखा पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति को काम सौंपा है.
हाल ही में राजस्थान चुनाव अभियान के दौरान पेपर लीक का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था. इसके चलते तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था.
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