COVID-19 MHA Guidelines: कोरोना पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, कंटेनमेंट जोन में बढ़ेगी सख्ती, जानें नए नियम

एबीपी न्यूज़   |  25 Nov 2020 04:29 PM (IST)

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह गाइडलाइन 1 दिसंबर से साल के अंत 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी की गई है.

कोरोना के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है. इसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा.  केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 दिसंबर से  लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी.

इसके साथ ही, कई अन्य गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं. गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी. कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी. इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि सर्विलांस टीम घर-घर जाकर सर्विलांस करेगी और कोविड-19 मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ फौरन आइसोलेशन सुनिश्चित की जाएगी. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है. हालांकि, राज्यों की तरफ से बिना केन्द्र सरकार की सलाह-मशविरा के कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन लगाने की इजाजत नहीं होगी. राज्य से यह भी कहा गया है कि वे कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएं.
“वे शहर जहां पर साप्ताहिक केस के पॉजिटिव रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां के संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से ऑफिस टाइमिंग और अन्य उपाय लागू करने चाहिए ताकि एक समय में ज्यादा कर्मचारी न आ पाए और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो पाए.”- गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया

ये भी पढ़ें: कोरोना केस बढ़ने के चलते पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 1 दिसंबर से राज्य में लगेगा नाइट कर्फ्यू 

© Copyright@2025.ABP Network Private Limited. All rights reserved.