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'डिसमिस्ड.... यह याचिका सुनने लायक नहीं', मीनाक्षी नटराजन के मामले में पढ़ें SC का पूरा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें अपने मुकदमे की जानकारी थी. इस केस में कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं समझा.

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन खारिज किए जाने के मामले में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है. याचिका पर सुनवाई करना संविधान के अनुच्छेद 329 के परे है. इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अंतिम चरण में कोर्ट चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है. सिर्फ हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत है.

शुक्रवार (12 जून, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, निर्वाचन अधिकारी के वकील मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डी एस नायडू की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगर वह यह याचिका सुनते हैं तो इससे एक नई परंपरा शुरू होगी कि नामांकन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि अगर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करता है तो हमारी इन टिप्पणियों से उसके मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए एस चंदुरकर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी थीं. उनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने हलफनामा अधूरा होने के आधार पर खारिज कर दिया.

मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन में इस बात का जिक्र नहीं किया कि तेलंगाना के एक आपराधिक मामले में हैदराबाद कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिसका उन्होंने जवाब भी दाखिल किया. इस आधार पर उनका हलफनामा अधूरा माना गया. निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि फॉर्म 26 में सभी आपराधिक मामलों की जानकारी उम्मीदवार को देना जरूरी है.

यह भी पढ़ें:- मीनाक्षी नटराजन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नामांकन खारिज होने के बाद यह मामला सुना तो नई परंपरा शुरू...

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें अपने मुकदमे की जानकारी थी. इस केस में कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं समझा. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ वह चुनाव आयोग भी गईं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमने मुकुल रोहतगी और डी एस नायडू को भी सुना. उन्होंने कहा कि इस मामले में मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है. सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जरूरत नहीं है.' बेंच ने कहा, 'हमें बताया गया कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33A के तहत आपराधिक मामलों के खुलासे का जो नियम है, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसी का पालन किया है. इन्होंने यह दलील भी दी कि इस मामले में हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करना ही इकलौता विकल्प है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को अवैध बताया. उन्होंने 1978 के मोहिंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देने पर रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इन सारी बातों के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है. हम इसे खारिज कर रहे हैं.'

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(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

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