Controversial Tweet: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) पर आपत्तिजनक पोस्ट (Objectionable Post ) करने के आरोप में मराठी अभिनेत्री केतकी चिटले (Marathi actress Ketaki Chitle) को ठाणे पुलिस (Thane Police) ने हिरासत में लिया है. ठाणे पुलिस ने मराठी टीवी और फिल्मों की अभिनेत्री केतकी चितले को हिरासत में लिया है. अभिनेत्री ने शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में किया है. उन्होंने ट्विटर पर शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था जिसके बाद ठाणे पुलिस ने हरकत में आते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है. अब पुलिस केतकी चिलते के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ करेगी.


ठाणे पुलिस मराठी अभिनेत्री से पूछताछ में ये जानना चाहेगी की उन्होंने किसके कहने पर सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया. इस पोस्ट में मराठी अभिनेत्री ने शरद पवार की मौत तक की बात लिखी थी वो किसके इशारे पर ऐसा कर रही हैं. आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मराठी अभिनेत्री केतकी चितले ने सोशल मीडिया पर कोई विवादित पोस्ट की हो. इसके पहले भी वो सोशल मीडिया पर कई बार विवादित पोस्ट कर चुकी हैं. राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रुपाली पाटिल ने भी केतकी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है. 


नासिक से एक छात्र ने भी विवादित पोस्ट पर हुआ गिरफ्तार 
महाराष्ट्र के नासिक जिले में शनिवार को फार्मेसी के 23 वर्षीय एक छात्र को ट्विटर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नासिक के सताना निवासी निखिल भामरे को डिंडोरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 


शिकायत पर साइबर सेल ने विवादित ट्वीट को संज्ञान में लिया 
निखिल ने अपने ट्वीट में कहा था कि 'बारामती के गांधी के लिए बारामती का नाथूराम गोडसे' बनाने का समय आ गया है. हालांकि, उन्होंने ट्वीट में किसी नेता या राजनीतिक दल के नाम का जिक्र नहीं किया था. राज्य के पुणे जिले का एक शहर बारामती, शरद पवार का गृह क्षेत्र है. महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे भी इस शहर से था. अधिकारी ने कहा 'ट्वीट की जांच के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने आगे की कार्रवाई के लिए नासिक ग्रामीण पुलिस को सूचित किया था.' 


153 (ए), 500 (मानहानि), 504 और 506 की धाराओं में मामले दर्ज 
अधिकारी ने कहा कि भामरे पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोप लगाये गए हैं. इससे पहले राकांपा नेता आनंद परांजपे ने भामरे के खिलाफ ठाणे शहर के नौपाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी मुंबई और ठाणे के पुलिस आयुक्तों और राज्य के पुलिस महानिदेशक को भामरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ट्वीट किया था.


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