Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी. इस पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में भी सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.

कोर्ट ने क्या कुछ कहा?

स्पेशल जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो जांच को प्रभावित कर सकते है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं. कोर्ट ने कहा सिसोदिया की भूमिका के बारे में जांच अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में अभी इस स्टेज पर सिसोदिया को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता.

कोर्ट ने कहा मामले में सह आरोपियों के खिलाफ भी अभी जांच जारी है. कोर्ट ने कहा कि मामले में महज 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है. आर्थिक अपराध की जड़े गहरी होती है.

कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के बारे में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि वो 20 साल से बीमार है, जबकि मेडिकल हिस्ट्री के दस्तावेज 2022-23 के ही हैं. इसके अलावा मेडिकल दस्तावेज में ऐसा नहीं कहा गया है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है.

मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उनकी जगह दिल्ली में आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है.

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