Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में महुआ से बनी शराब को वैध बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका एलान किया है. उन्होंने बताया कि यह शराब दुकानों में 'हेरिटेज शराब' के रूप में बेची जाएगी. मंडला में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "एक नई आबकारी नीति आ रही है. महुए से अगर कोई भाई-बहन परंपरागत शराब बनाएगा, तो वो अवैध नहीं होगी. हेरिटेज शराब के नाम से वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी. हम उसे भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे. अगर कोई परंपरागत रूप से बनाता है, तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बकायदा वैधानिक मानकर ये अधिकार देगी."






जानकारी के मुताबिक, मु्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका मसौदा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. हेरिटेज शराब के लिए पॉलिसी तैयार कर जल्द इसे कैबिनेट से पास कराया जा सकता है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में महुआ से बनी शराब को बनाने-बेचने का रास्ता साफ हो. इसके पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अलग वाइन शॉप खोलने का एलान किया था, जिसे अप्रैल 2022 से लागू किया जा सकता है. 


शुरुआत में मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में वुमन वाइन शॉप खोलने की बात कही गई थी, जहां महिलाओं की पसंद की सभी तरह के ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी. ये दुकानें मॉल जैसी सुरक्षित जगहों पर खोली जाएंगी. मध्य प्रदेश सरकार ने अगले साल अप्रैल तक शुरू करने का प्लान बनाया था, हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्ट प्लान या समय को तय नहीं किया गया है. 


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