देश के न्यायिक अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. अब वह अधिकारी भी जिला जज के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने वकील और निचली अदालत के जज के तौर पर कुल 7 साल का अनुभव पूरा कर लिया है. कोर्ट ने इस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या को लेकर लंबे अरसे से चल रहे विवाद को खत्म किया है.
चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जिला जज के पद के लिए 50:25:25 के अनुपात को बनाए रखा है. इस व्यवस्था के तहत जिला जज के तौर पर नियुक्ति 50 प्रतिशत पदोन्नति, 25 प्रतिशत विभागीय परीक्षा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से होती है. सीधी भर्ती के लिए आवेदन देने वाले वकील के लिए 7 साल के अनुभव की शर्त थी. नए आदेश के बाद अब सीधी भर्ती वाले 25 प्रतिशत कोटे में न्यायिक अधिकारी भी 7 साल के संयुक्त अनुभव के आधार पर भाग ले सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों में यह व्यवस्था दी गई थी कि सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को आवेदन की तारीख और नियुक्ति के समय एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए. न्यायिक सेवा के अनुभव को वकालत के अनुभव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता. लेकिन इस फैसले के बाद स्थिति बदल गई है.
कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 233 के तहत एडवोकेट या प्लीडर शब्द का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें आवेदन के समय भी वकालत जारी रखनी चाहिए. न्यायिक अधिकारी (निचली अदालत के जज) को सीधी भर्ती के लिए अयोग्य मानना न्याय के खिलाफ और अतार्किक होगा. न्यायिक अधिकारी जिला जज के तौर पर नियुक्ति के लिए अधिक अनुभवी और उपयुक्त होते हैं.
इस फैसले के बाद सभी राज्य सरकारों को अपने यहां के हाई कोर्ट से चर्चा कर न्यायिक सेवा नियमों (Service Rules) में संशोधन करना होगा. उन्हें नए नियमों में न्यायिक सेवा के उन उम्मीदवारों के लिए योग्यता निर्धारित करनी होगी जो जिला न्यायाधीश के पद के लिए सीधी भर्ती के जरिए हिस्सा लेना चाहते हैं.
इस फैसले से उन न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने न्यायिक सेवा में आने से पहले वकालत की थी क्योंकि वह 7 साल के संयुक्त अनुभव के आधार पर जिला जज पद के लिए आवेदन दे सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु यह हैं :-
1. 7 साल का अनुभव जरूरी - जो न्यायिक अधिकारी अपनी नियुक्ति से पहले 7 साल वकालत कर चुके हैं, वह जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के पात्र होंगे.
2. पात्रता की तिथि - नियुक्ति के लिए पात्रता (eligibility) आवेदन जमा करने की तारीख पर देखी जाएगी.
3. न्यायिक सेवारत उम्मीदवारों के लिए अनुभव - इन-सर्विस उम्मीदवारों के पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में कुल 7 साल का अनुभव होना चाहिए.
4. न्यूनतम उम्र - जिला जज के पद पर सीधी भर्ती के आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी.