चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए 14 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि पहले से लागू कई प्रतिबंधों में छूट भी प्रदान की गई है. राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है.
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में कमी हुई है और संक्रमण दर भी घटी है लेकिन काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बचाव और एहतियाती कदम जारी रहेंगे.
मिली कुछ छूट
सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को सात जून (सुबह पांच बजे) से बढ़ाकर 14 जून (सुबह पांच बजे) करने का निर्णय लिया है. वहीं दुकान और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधी छूट दी गई है. धार्मिक स्थान भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं.
इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सामाजिक दूरी नियमों का पालन करते हुए 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं. हालांकि शादी में ‘बारात’ निकालने की इजाजत नहीं है.
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