Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलने पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तंज़ कसा है. जयंत चौधरी ने आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलने पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. जयंत के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ज़मानत मिलने पर सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी.

जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, "क्या व्यवस्था है!! चार किसानों को रौंदा, चार महीनों में ज़मानत…" 

 

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे हैं, तो किसानों को कुचलने वाले के मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आज उसको जमानत मिल गई, अब वो खुला घूमेगा."

 

ओम प्रकाश राजभर ने कही ये बात

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि आशीष मिश्रा को सिर्फ इसलिए ज़मानत मिली है क्योंकि वो मंत्री का बेटा है. बीजेपी जानती है कि वो चुनाव हार रही है. बेल दिला कर वो ब्राह्मण वोट हासिल करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी ब्राह्मण समाज को इसके ज़रिए संदेश देना चाहती है कि ज़मानत उनकी कोशिशों का नतीजा है.

ओपी राजभर ने कहा, "केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को ज़मानत मिल गई, लेकिन जो किसान गाज़ीपुर बॉर्डर और लखीमपुर में मारे गए उन्हें इंसाफ नहीं मिला. जहां भी बीजेपी का निजी फायदा होगा, उस व्यक्ति को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उनका फायदा नहीं हो रहा होगा तो बेल नहीं मिलेगी."

यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है. 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.

पूरी घटना एक सोची समझी साजिश- SIT

मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी पाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया. एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं.

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