लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने पुलिस की फायरिंग में चार लोगों की मौत और लद्दाख प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है. LAB का कहना है कि जब तक निष्पक्ष न्यायिक जांच और गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी. इसके साथ ही LAB ने केंद्र सरकार के साथ होने वाली बातचीत से खुद को अलग कर लिया है.
इस संस्था ने उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच की अपनी मांग दोहराते हुए जोर देकर कहा कि केवल ऐसी जांच ही लेह में नागरिकों की मौतों की जवाबदेही तय कर सकती है. LAB के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने नुबरा के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट की ओर से की गई जांच को सिरे से खारिज कर दिया.
LAB का सरकार से सीधा सवाल
दोरजे ने कहा, 'हम पहले दिन से ही इस बात पर अड़े हैं कि लद्दाखी लोगों की हत्याओं की न्यायिक जांच होनी चाहिए. हम जानना चाहते हैं कि बिना किसी चेतावनी के नागरिकों पर गोलीबारी का आदेश किसने दिया. हम मजिस्ट्रेटी जांच को स्वीकार नहीं करते और इसे अस्वीकार करते हैं.'
LAB नेता ने आगे कहा कि जब तक उनकी मूल मांगें पूरी नहीं होतीं, केंद्र सरकार के साथ कोई बातचीत संभव नहीं होगी. उन्होंने कहा, 'जब तक न्यायिक जांच के आदेश नहीं दिए जाते और सोनम वांगचुक सहित सभी बंदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक केंद्र के साथ बातचीत संभव नहीं है. सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा और लद्दाख के लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा.'
तथ्यों की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त
लद्दाख प्रशासन ने इससे पहले 24 सितंबर की घटना के तथ्यों का पता लगाने के लिए LDM नुबरा मुकुल बेनीवाल (IAS) को जांच अधिकारी नियुक्त किया था. यह घटना तब हुई थी, जब लेह में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की थी.
गोलीबारी में चार नागरिकों की जान चली गई, जिनकी पहचान खरनाक निवासी जिग्मेट दोरजे, हनु निवासी रिनचेन दादुल, इगू निवासी स्टैनजिन नामगेल और स्कर्बुचन निवासी त्सावांग थारचिन के रूप में हुई है. जांच अधिकारी को चार हफ्तों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है, जिसमें 4 से 18 अक्टूबर के बीच जनता की गवाही और साक्ष्य आमंत्रित किए गए हैं.
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