'हाफ पाकिस्तानी... मुस्लिम भारत को मातृभूमि मानते हैं', मंत्री की पत्नी को लेकर बीजेपी विधायक ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गया कोर्ट
बेंगलुरु की एक अदालत ने बीजेपी विधायक के बयान पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 सितंबर, 2024) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने उनके उस बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव को आधा पाकिस्तानी कहा था क्योंकि उनकी पत्नी मुस्लिम हैं.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने विधायक के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उनसे कहा कि किसी के मुस्लिम होने पर वह ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं. उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि उनका बयान दिनेश गुंडू राव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया के तौर पर था तो उसमें उनकी पत्नी को क्यों टारगेट किया गया. जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि मुस्लिम भारत में रहते हैं और भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं.
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सख्त लहजे में कहा, 'नहीं, ये क्या है? किसी ने एक मुस्लिम से शादी की है सिर्फ इसलिए आप उसे हाफ पाकिस्तानी कहेंगे? आपको ये सब क्यों कहना है? जो आपके मन में आएगा क्या आप वो कहेंगे? आप किसी विशेष समुदाय को ऐसा नहीं कह सकते हैं. ये वहीं रहते हैं. आपने जो बयान दिया है, उसने पूरे समुदाय को बदनाम कर दिया है.' याचिकाकर्ता यतनाल के वकील ने जब कोर्ट में कहा कि बीजेपी विधायक यतनाल ने अगले ही दिन स्पष्टीकरण जारी कर दिया था तो जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, 'नहीं सर यह सही नहीं है. हर दिन मैं इस तरह के बयानों को देख रहा हूं.'
जस्टिस नागप्रसन्ना ने एमएलए यतनाल से पूछा कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने की वजह क्या थी. विधायक के वकील ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सार्वजनिक तौर पर एक टिप्पणी की थी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बासनगौड़ा पाटिल यतनाल ने यह बयान दिया. वहीं, दिनेश गुंडू राव की पत्नि तबस्सुम दिनेश राव ने कहा कि विधायक ने उन्हें टारगेट करते हुए यह बयान दिया. तबस्सुम दिनेश राव ने इंडियन पीनल कोर्ट के सेक्शन 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया है.
कोर्ट ने विधायक की याचिका पर कहा कि वह मानहानि की कार्यवाही पर अभी रोक नहीं लगाएगा. विधायक ने उनके बयान के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. बेंगलुरु की एक अदालत ने घटना पर संज्ञान लेते हुए विधायक के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश सही नहीं है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने भी उनकी बात पर सहमति जताई और कहा कि संज्ञान लेते समय आरोपी को भी सुना जाना चाहिए था. हालांकि, उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया और विधायक से ट्रायल कोर्ट में पेश होने को कहा है. उन्होंने कहा कि वह मामले को देख रहे हैं.
जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि वह कोर्ट को दोबारा सुनवाई के लिए निर्देश देंगे. उन्होंने कहा कि मानहानि के मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं और संज्ञान लेते समय आरोपी की बात सुननी होगी. लोकसभा चुनाव के दौरान यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब विधायक यतनाल ने कहा था कि दिनेश गुंडू राव के घर में पाकिस्तान है इसलिए राष्ट्रविरोधी बयान देना उनकी आदत है.
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