श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव चार चरणों में कराये जाएंगे और पहले चरण का मतदान आठ अक्तूबर को होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को यह जानकारी दी. इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शालीन काबरा ने कहा,‘‘ पहले नगर पालिका चुनाव होंगे और इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे.’’ उन्होंने यहां पत्रकारों,‘‘नगर पालिका चुनाव चार चरणों में होंगे और यह पार्टी आधार पर आयोजित किये जाएंगे.’’
काबरा ने बताया कि इन चुनावों के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि प्रवासी मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि पहले चरण के लिए अधिसूचना 18 सितंबर को जारी की जाएगी.
सीईओ ने कहा,‘‘इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर होगी जबकि 28 सितंबर को नामांकन वापस लिये जा सकेगे. पहले चरण के लिए आठ अक्तूबर को मतदान कराया जाएगा.’’ उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए 20 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर होगी.
काबरा ने कहा,‘‘नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि एक अक्टूबर है और मतदान 10 अक्टूबर को होगा.’’ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि तीसरे चरण के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 29 सितंबर होगी. उन्होंने कहा,‘‘तीन अक्तूबर को नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेगे और तीसरे चरण के लिए मतदान 13 अक्तूबर को होगा.’’
इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चौथे और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना 24 सितंबर को जारी की जाएगी और उम्मीदवार एक अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. इस चरण के लिए 16 अक्तूबर को मतदान होगा. उन्होंने कहा,‘‘चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है और मुझे उम्मीद है कि उम्मीदवार और राजनीतिक दल इसका पूरी तरह से पालन करेंगे.’’ काबरा ने कहा कि श्रीनगर और जम्मू के लिए दो निगमों समेत राज्य में 79 नगरपालिका निकाय हैं. उन्होंने कहा,‘‘इन 79 निकायों में 1,145 वार्ड है जिनमें से 90 अनुसूचित जाति और 38 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.’’