जम्मू: प्रदेश के सरकारी बंगलों में अवैध रूप से रह रहे पूर्व मंत्रियों और नौकरशाहों से यह बंगले खाली करवाने को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने बंगलों पर यह मंत्री और नौकरशाह काबिज़ हैं. कोर्ट ने एस्टेट्स विभाग से चार सप्ताह के भीतर इस मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

कोर्ट ने पूछा- अब तक हुई क्या कार्रवाई?

जम्मू कश्मीर में सरकारी बंगलो पर क़ाबिज़ पूर्व मंत्रियो और नौकरशाहों से यह बंगले खाली करवाने के अपने आदेश को दोहराते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एस्टेट्स विभाग से पूछा है कि वो बताये की इन सरकारी बंगलो को खाली करवाने को लेकर क्या कदम उठाये गए हैं.

कोर्ट ने एस्टेट्स विभाग को चार सप्ताह के भीतर जम्मू और श्रीनगर में विभाग के ए,बी और सी श्रेणी के बंगलो और क्वार्टरों में अवैध रूप से रह रहे पूर्व नौकरशाहों और मंत्रियो की लिस्ट मांगी है और साथ ही इन बंगलो को तत्काल खाली करवाने को कहा है.

BJP-PDP सरकार गिरने के बाद भी काबिज मंत्री-अफसर

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान याचिकर्ता की और से पेश हुए वकील शेख शकील अहमद ने कोर्ट को बताया कि जून 2018 में पीडीपी-बीजेपी सरकार गिर गयी थी और तब से लेकर अभी तक कुछ पूर्व मंत्री और नेता सरकारी बंगलो में रह रहे है. उन्होंने कहा कि सम्बंधित विभाग इन बंगलो को अब तक खाली करने में नाकाम रहा है.

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