नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है. हर रोज कोरोना वायरस के संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच कई राज्यों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन भी लागू किया गया है. वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना संबंधी नई पाबंदियां जारी की है.
जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड से संबंधित प्रतिबंध जारी किए हैं. इन्हें कल से अगले आदेश तक लागू किए जाएंगे. इन प्रतिबंधों के तहत सभी 20 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा. पतिबंधों के तहत हफ्ते में तीन दिनों के लिए सैलून, शराब की दुकानें खुलेंगी. वहीं जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, सिनेमा, बार पूरी तरह से बंद रहेंगे.
इसके अलावा राज्य के सभी शिक्षण संस्थान 15 जून, 2021 तक शिक्षण उद्देश्यों के लिए बंद रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि आधिकारिक कर्तव्यों के लिए आवश्यक सभी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी. वहीं आवश्यक सेवाओं और आपात स्थिति के कारण आवाजाही, काम या विवाह में शामिल होने की अनुमति वैध आईडी या निमंत्रण कार्ड प्रस्तुत करने पर दी जाएगी.
राज्य में कितने कोरोना केस?
बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के 2.8 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है. वहीं 39 हजार से ज्यादा अभी भी एक्टिव मरीज हैं. इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3800 से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है. वहीं 2.4 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज हो चुका है.