नई दिल्ली: आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया डायरेक्टर चुना गया है. ऋषि कुमार शुक्ला मध्यप्रदेश कैडर के साल 1983 बैच के आईपीएस हैं. सीबीआई डायरेक्टर के पद पर इनका कार्यकाल दो साल का होगा.


सीबीआई निदेशक के चयन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है, ''चयन समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई प्रमुख के चयन के मानदंडों में हेरफेर करना चाहा था. खड़गे शॉर्ट लिस्ट में अपनी पसंद के अधिकारियों के नाम शामिल करना चाहते थे.''

जितेंद्र सिंह ने कहा, ''प्रधान न्यायाधीश और चयन समिति के सदस्य रंजन गोगोई ने सीबीआई प्रमुख के चयन के लिए अमल में लाए गए मानदंडों का पूरा समर्थन किया है.''

संस्था में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है-

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधित अधिनियम के तहत एक समिति को सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का अधिकार मिलता है. इस समिति में प्रधानमंत्री- अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा सिफारिश किए गए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होते हैं. जब किसी प्रमुख की नियुक्ति की जाती है तो ये समिति जो वर्तमना प्रमुख हैं उनके मत पर भी विचार करती है. इस समिति का गठन लोकपाल और लोकायुक्त कानून 2013 के तहत किया गया है. इसके पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पास सीवीसी कानून के तहत इस नियुक्ति के अधिकार थे.



10 जनवरी से खाली पड़ा था सीबीआई प्रमुख का पद

आलोक वर्मा के जाने के बाद सीबीआई प्रमुख का पद 10 जनवरी से ही खाली पड़ा है और उनकी जगह नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है. भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के साथ वर्मा का टकराव हुआ था. वर्मा और अस्थाना दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे. वर्मा और अस्थाना को सीबीआई से हटा दिया गया है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने के बाद वर्मा को महानिदेशक दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा बनाया गया था. हालांकि, वर्मा ने इस पद को स्वीकार नहीं किया.

कल दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के ‘खिलाफ’ नहीं है लेकिन केन्द्र को ‘तत्काल’ केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नियमित निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए.

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