नई दिल्ली: कोरोना के चलते जहां देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर के देश परेशान हैं, वहीं कुछ लोगों को इसके चलते फायदा भी हो रहा है. ये वो लोग हैं, जो दिल्ली की अलग-अलग जेलों में बंद थे और कोरोना काल के पहले या उसके दौरान अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत, नियमित जमानत या परोल पर बाहर निकले थे, लेकिन उसके बाद से फिलहाल अभी तक जेल वापस नहीं गए हैं. क्योंकि डर इस बात का बना हुआ है कि अगर इन लोगों को जेल वापस भेजा गया और इनमें से कोई भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो उसे जेल में कोरोना संक्रमण फैल सकता है और हालात खराब हो सकते हैं. इसी बाबत दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक निर्देश जारी कर दिया है और ऐसे सभी लोगों को मिली राहत 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है.
जेल से बाहर निकले कैदियों को मिली राहत की मियाद कोरोना के चलते बढ़ी दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि जो कैदी लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन से पहले किसी भी शर्त के साथ रिहा किए गए थे, फिलहाल उनको मिली राहत 24 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है. कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इन लोगों को वापस जेल भेजा गया और इन लोगों के जरिए अगर जेल के अंदर कोरोना वायरस पहुंच गया तो उससे हालात और खराब हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे सभी कैदियों को फिलहाल 24 अगस्त तक के लिए जेल वापस ना भेजने को कहा गया है.
दिल्ली के सभी अदालतों की नियमित कार्रवाई भी 31 जुलाई तक के लिए निलंबित गौरतलब है कि जब से देशभर में लॉकडाउन का एलान हुआ था, उसी के बाद से ही अदालतें नियमित तौर पर अपना काम नहीं कर रही हैं. कुछ मामलों की सुनवाई हो रही है तो वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट समेत दिल्ली के सभी निचली अदालतों की निमित्त कार्रवाई 31 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दी है.
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