Chandauli Massacre News: पूर्वांचल के माफिया कहे जाने वाले बृजेश सिंह को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होना होगा. हाईकोर्ट ने चंदौली में हुए सामूहिक नरसंहार मामले में बृजेश को तलब किया है. 36 साल पहले वाराणसी के सिकरौरा में सात यादवों की हत्या हुई थी. इस सामूहिक हत्याकांड में बाहुबली बृजेश सिंह आरोपी है.

कई धाराओं में दर्ज है केस

अपील में पीड़िता ने जिला कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है, जिला कोर्ट ने अपने 2018 में दिए गए फैसले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था. गवाहों के बयान अलग-अलग होने के कारण वह बच गया. जघन्य हत्या के मामले में बरी हो चुके बृजेश सिंह को सजा दिए जाने की मांग लगातार हो रही है. बृजेश सिंह पर वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है. आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 307, 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज है.

पुलिस किसी को नहीं दिला पाई सजा

इस हत्याकांड में पीड़िता की बेटी घायल हुई थी. जिला कोर्ट ने उसके बयान पर गौर नहीं किया. परिवार के सात लोगों की हत्या मामले में पुलिस किसी को भी सजा नहीं दिला पाई. जबकि हत्याकांड का चश्मदीद गवाह मौजूद था. जब आरोपी बरी हुए तो कई लोगों ने पुलिस की कार्य़प्रणाली और मंशा पर सवाल उठाए थे. इस मामले में लगातार न्याय की मांग होती रही, लेकिन सबकुछ ठंडेबस्ते में चला गया. लोगों ने भी न्याय की जंग बीच में छोड़ दी, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार न्याय के लिए लगा हुआ है.

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए याचिका 

वहीं, दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी. मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने यह अर्जी दाखिल की है. दरअसल, इस अर्जी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राजस्थान के अलवर में दिए गए भाषण से धार्मिक आस्था व भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लगाया गया है.

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