रोहतक: सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी ठहराये गये डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई. डेरा प्रमुख राम रहीम को साल 2002 के रेप के मामले में यह सजा सुनायी गई.


चंडीगढ के निकट पंचकूला में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह ने रोहतक में सुनारिया जेल में बनाये गए स्पेशल कोर्ट में 50 साल के गुरमीत राम रहीम को यह सजा सुनाई. बीते शुक्रवार को इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से गुरमीत इसी जेल में बंद है.


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न्यायाधीश को चंडीगढ़ से एक हेलीकॉप्टर से रोहतक लाया गया था और रोहतक के बाहरी इलाके में जेल के नजदीक बनाए गए एक हेलीपैड पर हेलीकाप्टर उतरा था. बीते शुक्रवार को गुरमीत को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा में हुई हिंसा में 38 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं.


जेल के भीतर स्पेशल कोर्ट रूम बनाया गया


पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर जेल के भीतर स्पेशल कोर्ट रूम बनाया गया था. रोहतक में और जेल के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेराबंदी की गई थी और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों और अर्द्धसैनिक बलों की 23 कंपनियां तैनात की गई थीं.


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गुरमीत को सजा सुनाए जाने के मद्देनजर रोहतक के भीतर और बाहर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की 23 कंपनियां तैनात की गई थीं. जेल की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया था और सेना को तैयार रखा गया था. हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है जहां अधिकारियों ने सुरक्षा हालात को चुनौतीपूर्ण करार देते हुए हिंसक शरारती तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे.


2002 में दर्ज हुआ था मामला


विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने पिछले शुक्रवार को पंचकूला में राम रहीम को एक मामले में बलात्कार का दोषी ठहराया था. इस मामले को अप्रैल 2002 में उस गुमनाम शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था जिसमें बाबा पर दो महिला साध्वियों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था. सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों पर दिसंबर 2002 में यह मामला दर्ज किया था.


2007 में राम रहीम के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट


रेप का मामला दर्ज किए जाने के करीब पांच साल बाद सीबीआई ने जुलाई 2007 में अंबाला की कोर्ट में डेरा प्रमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जसीट में 1999 और 2001 के बीच दो साध्वियों का यौन शोषण करने का उल्लेख किया गया था.


2009 और 2010 में शिकायतकर्ताओं ने दर्ज कराए बयान


स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सितंबर 2008 में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आरापधिक रूप से डराना धमकाना) के तहत राम रहीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. साल 2009 और 2010 में दोनों शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए थे. बाद में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को अंबाला से पंचकूला ट्रांस्फर कर दिया गया और डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला भी पंचकूला सीबीआई कोर्ट में ट्रांस्फर हो गया. जुलाई 2017 में कोर्ट ने मामले की नियमित सुनवाई का आदेश दिया और अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 17 अगस्त 2017 को पूरी हो गई .इसमें 25 अगस्त को राम रहीम को दोषी ठहराया गया.


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हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े 


प्रशासन ने गुरमीत को पिछले शुक्रवार को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके अनुयायियों की तरफ से फैलाई गई हिंसा को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं. रोहतक जिले में पहले से ही धारा 144 लगाई गई है और किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी है. रोहतक के  डिप्युटी कमिश्नर अतुल कुमार ने बताया कि पुलिस हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने से परहेज नहीं करेगी.


कुमार ने कहा, ‘‘ यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है लेकिन हम तैयार हैं .’’ उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘हम समस्या पैदा करने वाले किसी भी शरारती तत्व से निपटने के लिए तैयार हैं . हालात की मांग के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.’’ उन्होंने कहा कि रोहतक प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटना पड़ रहा है.


कुमार ने कहा,‘‘ हमारी सोच एकदम स्पष्ट है. हम भ्रमित नहीं हैं. यदि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो देखते ही गोली मारने के आदेश का इस्तेमाल किया जाएगा.’’ हरियाणा के डीजीपी बी एस संधु ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना हरियाणा पुलिस की शीर्ष प्राथमिकता है.


रोहतक रेंज के आईजी नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी डेरा अनुयायी को पूरे रोहतक जिले में ना घुसने दिया जाए और ना ही जेल के नजदीक उन्हें जाने दिया जाए. विर्क ने बताया, ‘‘ पूरे रोहतक जिले में हमने विशेष अवरोधक लगाए हैं. रोहतक और पड़ोसी शहरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं. इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के साथ अनेक अवरोधक लगाए गए हैं. ’’ रोहतक के उपायुक्त अतुल कुमार ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं इसलिए लोगों को नहीं डरना चाहिए.


रोहतक में प्रवेश करने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है: पुलिस


रोहतक पुलिस रेंज के तहत आने वाले डेरा के दस 'नाम चर्चा घरों’ को पुलिस ने सील कर दिया है. पूरे हरियाणा में ऐसे कुल 103 केंद्रों पर तलाशी ली गई है. कुमार ने कहा कि रोहतक में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि आवश्यक कार्य नहीं हो तो वे जिले में प्रवेश ना करें. जांच के दौरान जो भी व्यक्ति जिले में आने का वाजिब कारण और पहचान पत्र नहीं दिखा पाएगा उसे हिरासत में ले लिया जाएगा.


इसके साथ ही कुनार ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जिले में पहले से लागू है. इसके तहत पांच या अधिक लोगों के एक स्थान पर एकजुट होने और हथियार और बंदूक लाने पर पाबंदी है. हरियाणा में सोमवार को स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान ऐहतियातन बंद रहेंगे. पंजाब के भी कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.