नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज कई अहम मामलों पर आज अपना फैसला सुना सकता है. इन मामलों में आधार की वैधता, कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण जैसे फैसले शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर मामले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कोर्ट में हैं. बता दें कि चीफ जस्टिस मिश्रा दो अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं. जस्टिस रंजन गोगोई तदेश के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे.

आधार पर आज खत्म होगा सस्पेंस: आधार कार्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आएगा. इन याचिकाओं में आधार को निजता के मौलिक अधिकार का हनन बताया गया है. साथ ही, अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को भी चुनौती दी गई है. इस मामले पर सरकार की दलील है कि आधार से योजनाएं असल ज़रूरतमंदों तक पहुंचीं साथ ही आर्थिक धोखधड़ी पर भी लगाम लगी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

SC/HC की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर फैसला: सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा. कोर्ट ने साफ किया था कि फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर ही लागू करने पर विचार किया जा रहा है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. पीठ का कहना है कि वह अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘खुली अदालत’ की परिकल्पना को लागू करना चाहती है. उम्मीद है कि इसकी शुरुआत चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुने जाने वाले अहम मामलों से हो.

क्या एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता खुलेगा? SC आज सुनाएगा फैसला एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने में अड़चन बनने वाले फैसले पर दोबारा विचार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार मामले में आए फैसले पर दोबारा विचार हो या नहीं. इस फैसले में कोर्ट ने बिना ज़रूरी आंकड़े जुटाए प्रमोशन में आरक्षण को गलत कहा था. 2006 के फैसले में एससी-एसटी कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगायी गयी थीं. इस मामले में चीफ जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ आज फैसला सुना सकती है.

अपलीय कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद सदस्यता पर सवाल सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस प्रश्न पर भी अपना निर्णय सुना सकता है कि अपीलीय अदालत द्वारा किसी अयोग्य ठहराये गये जनप्रतिनिधि की दोष सिद्धि पर लगायी गयी रोक से क्या सदन में उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी. चीफ जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने याचिका दायर की थी.

अहमद पटेल की याचिका पर फैसला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा. पटेल ने अपने खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में लंबित चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग की है. उनके राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली ये याचिका बीजेपी नेता बलवंत सिंह ने दाखिल की थी. अहमद पटेल का कहना है कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है.

जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर फैसला जस्टिस रंजन गोगोई को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. एक वकील ने याचिका दाखिल कर कहा है कि गोगोई ने प्रेस कांफ्रेंस कर नियमों के खिलाफ काम किया था. उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाना चाहिए.