नई दिल्ली: ट्रेन में हम सभी कभी न कभी सफर करते हैं. कई बार टिकट के लिए हमें भारी मशक्कत करनी पड़ती है. कभी हमें टिकट वेटिंग में मिलता है तो कभी कंफर्म टिकट मिलता है. जब आप भारतीय रेलवे से रिजर्वेशन टिकट लेना चाहते हैं तो रेलवे विभाग आपको दो तरह से टिकट बुक कराने की सुविधा देता है. एक सीधे रेलवे स्टेशन की रिजर्वेशन विंडो से और दूसरा इंटरनेट से. इंटरनेट से आप चाहे तो सीधे IRCTC की वेबसाइट से टिकट लें या फिर एप से सारे ही टिकट 'ई-टिकट' होते हैं.
यहां बता दें कि अगर आपने 'ई-टिकट' लिया है और यात्रा की तारीख तक आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आपका टिकट कैंसिल हो जाता है. वह टिकट मान्य नहीं होता. ऐसी स्थिति में अगर आप फिर भी वेटिंग 'ई-टिकट' से सफर करते हैं तो आपको बिना टिकट के माना जाएगा और रेलवे के नियम के मुताबिक आपको बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा. अगर आप वेटिंग 'ई-टिकट' से सफर करते हैं तो आप पर फाइन भी लगाया जाएगा साथ ही सजा भी मिल सकती है.
जानें- कितना भरना पड़ेगा जुर्माना
अगर यात्री बिना टिकट के यात्रा करता है तो न्यूनतम 250 रूपये से लेकर 1000 रूपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं और यात्री जहां पकड़ा गया हो ट्रेन के डिपार्चर पॉइंट से वहां तक का किराया देना होता है, यदि व्यक्ति आगे यात्रा करना चाहता है तो जुर्माने के साथ जहां तक यात्रा करनी है वहां तक का किराया लेकर टिकट बना दिया जाता है.
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