हाई कोर्ट ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे IAS अधिकारी संदीप सुल्तानिया को गिरफ़्तार करें और कोर्ट की अवमानना के मामले में उन्हें कोर्ट के सामने पेश करें. यह निर्देश सिकंदराबाद छावनी बोर्ड को देय धनराशि के संबंध में कोर्ट के पिछले आदेशों को लागू न करने पर कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है. कोर्ट ने सुल्तानिया के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के लिए 'फॉर्म-1' नोटिस भी जारी किया.

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कोर्ट ने सिकंदराबाद छावनी बोर्ड को देय धनराशि के संबंध में अपने पिछले आदेशों को लागू न करने पर आपत्ति जताई. जानकारी में पिछले आदेशों, शामिल राशि या उन्हें लागू न करने के कथित कारणों का विवरण नहीं दिया गया है.

कल सुबह करना है कोर्ट में पेश

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हैदराबाद CP को सुल्तानिया को गिरफ्तार करने का निर्देश देने के साथ-साथ, कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए. कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि यदि सुल्तानिया कोर्ट के सामने पेश होने का वचन देते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया जाए.

इन निर्देशों के बाद की कार्यवाही का विवरण नहीं दिया गया है. जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि गिरफ़्तारी की गई है या नहीं, सुल्तानिया ने ऐसा वचन दिया है या नहीं, या उन्होंने व्यक्तिगत बॉन्ड भरा है या नहीं.

क्या है मामला

ये मामला वानापर्थी जिले में शंकरसमुद्रम संतुलन जलाशय के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित हैं. जलाशय के निर्माण के लिए जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई थीं, लगभग 60 किसानों ने अवमानना ​​याचिका दायर करते हुए कहा कि अधिकारी जानबूझकर हाईकोर्ट के आठ महीने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें अदालत द्वारा तय मुआवजे का 50% भुगतान करने का निर्देश दिया गया था.

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