नई दिल्ली: लॉकडाउन पांच या अनलॉक-1 20 जून तक देश में लागू है. हालांकि केंद्र सरकार ने इस बाक कई तरह की छूट दी है. अब केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है. लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जैसे-जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल खुल रहे हैं और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इन सभी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. आइए जानते हैं शॉपिंग मॉल से लेकर धार्मिक स्थल तक क्या है केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जिसको फॉलो करना होगा.
शॉपिंग मॉल के लिए गाइडलाइन्स
-बिना लक्षण वाले लोगों को ही एंट्री -थर्मल जांच और हैंड सैनिटाइजेशन -सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन बंद रहेंगे -दुकानों के बाहर मार्किंग प्वाइंट बनेंगे -मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरुरी -एलिवेटरों पर लोगों की सीमित संख्या -एयर कंडिशनिंग 24-30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40-70% हो -लाइन में लगे लोगों के बीच दूरी जरुरी -पार्किंग में भीड़ से बचने के लिए जरुरी व्यवस्था -आने और जानें के रास्ते अलग होंगे.
धार्मिक स्थल के लिए गाइडलाइन्स
-एंट्री के वक्त हैंड सेनिटाइज -हर श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग होगी -न प्रसाद मिलेगा, न चरणामृत -मूर्तियों, धर्म ग्रथों को नहीं छू सकते -भजन-कीर्तन जैसे समारोह नहीं होंगे -मास्क अनिवार्य -6 फीट से ज्यादा की दूरी जरूरी -एंट्री से पहले हाथ-पांव धोने होंगे -आरोग्य सेतु ऐप रखना जरुरी -मार्किंग पर खड़ें हों -आने-जाने के लिए अलग रास्ता
होटल के लिए गाइडलाइन्स
डिजिटल लेन-देन करें एंट्री और एग्जिट अलग हो ग्राहकों का रिकॉर्ड मेंनेटन हो कमरे सैनेटाइज हों रूम सर्विस के लिए फोन पर बात हो
रेस्टोरेंट्स के लिए गाइडलाइन्स
-मास्क और दूरी जरूरी -वेटिंग लिस्ट में हैं, हाथ धोते रहें -खाने से पहले जरूर हाथ धोएं -स्टाफ हाथ और मुंह ढ़ककर काम करें -शेफ, वेटर और अन्य कर्मचारी नियमों का पालन करें -उम्रदराज स्टाफ को फ्रंटलाइन में ना रखें