योगी आदित्नाथ को अयोग्य ठहराने की याचिका पर अटॉर्नी जनरल को हाई कोर्ट की नोटिस

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को देश के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को नोटिस जारी किया. यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनको पदों से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है.
24 मई को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है. जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने संजय शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया.
याचिकाकर्ता ने क्या कहा है?
याचिकाकर्ता का कहना है कि सांसद किसी राज्य का मंत्री नहीं बन सकता और यह संविधान के अनुच्छेद 101:2: का उल्ल्ंघन है. ऐसे में आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए क्योंकि दोनों अब भी सांसद हैं.
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