आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई. चंद्राबाबू नायडू ने युवाजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) पर आरोप लगाया कि वे डर का माहौर पैदा करना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है.
चंद्रबाबू नायडू को शनिवार (9 सितंबर) की सुबह गिरफ्तार किया गया. उनका कहना है कि उनके खिलाफ न कोई सबूत है और न ही एफआईआर में स्कैम में उनकी भूमिका का जिक्र किया गया है. चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी नेताओं से कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.
YSRCP पर लगाए आरोपचंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'मैं पार्टी नेताओं के बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. उन्होंने जानबूझकर मुझे गिरफ्तार किया. प्रथम दृष्टया मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है. मैंने अधिकारी से स्कैम में मेरी भूमिका के बारे में पूछा, यहां तक कि एफआईआर में भी इसका जिक्र नहीं है. वे (YSRCP) डर का माहौल बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं.'
पुलिस कस्टडी में जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है. विजयवाड़ा भेजे जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कल रात उनके इलाके में पुलिस आई और जब उन्होंने उनके खिलाफ सबूत दिखाने को कहा तो पुलिस कोई सबूत नहीं दिखा सकी. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी उन्हें झूठे मामलों में फंसाना चाहती है.
सुबह 6 बजे हुई गिरफ्तारीआंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सीआईडी की टीम ने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को सुबह करीब छह बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुरम स्थित आर के फंक्शन हॉल से गिरफ्तार किया. नायडू को दिए गए नोटिस में सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पुलिस उपाधीक्षक एम धनुंजयुडु ने कहा, 'आपको सूचित किया जाता है कि आपको सुबह छह बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुरम स्थित मूलसागरम के आवास आर के फंक्शन हॉल से गिरफ्तार कर लिया गया है और यह एक गैर-जमानती अपराध है.'
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केसनोटिस के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को धारा 120बी, 420 और 465 समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है. नोटिस के मुताबिक, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराएं भी लगाई हैं. अधिकारियों ने बताया कि नायडू को नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50 (1) (2) के तहत दिया गया था.